बिल्डरों ने कब्जाई सरकारी जमीन,आदेश-जुर्माना तब भी मेहरबानी

ग्वालियर में नामचीन बिल्डरों से अफसर डरते हैं। दीनारपुर औद्योगिक क्षेत्र में गरीबों का अतिक्रमण एक ही दिन में साफ कर दिया| इधर बीच बाजार सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए नगर निगम ने आंखे मूंद ली हैं। नगर निगम की यह हालत तब है जब प्रशासन की ओर से बेदखली आदेश दो माह पहले किया जा चुका है और तब से नगर निगम तुड़ाई करने के लिए बल मांग रहा है। एक लाख का जुर्माना भी किया गया जिसे बिल्डर ने नहीं भरा। यहां कोंडेरा कोठी नाम कालोनी पर प्लाट काट दिए गए हैं जिसमें शासकीय सर्वे नंबर 1125 की पांच हजार वर्ग फीट जमीन बिल्डर दबा गए। इतना ही नहीं यहां हरे भरे पेड़ भी काट दिए गए। प्रशासन की ओर से नगर निगम को स्मरण पत्र भी भेजा गया। सीधी बात यह कि अफसरों व अमले की सांठगांठ के संकेत हैं, तभी बड़े बिल्डरों पर इतनी मेहरबानी की जा रही है।
नायब तहसीलदार लश्कर रमाशंकर सिंह ने राजस्व अमले की रिपोर्ट के आधार पर 14 मार्च 2024 को ही बेदखली आदेश जारी कर दिए थे। रिपोर्ट में आया कि अनावेदक मैसर्स गुरू डेवलपर्स फर्म द्वितीय मंजिल सूर्या टावर ओल्ड हाइकोर्ट मनीष दीक्षित पुत्र रामस्वरूप दीक्षित, दीपक तिवारी निवासीगण जैन कालोनी अजयपुर, राजू कुकरेजा, मुकेश गुप्ता ने ग्राम शहर लश्कर स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1125 रकवा 0.084 हेक्टेयर में से 0.052 हेक्टेयर पर बाउंड्रीवाल कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया गया और मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। इसके बाद भी राजू कुकरेजा सहित पार्टनर उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद बेदखली के आदेश जारी किए गए और एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया। शासन के पक्ष में पटवारी ने अपने कथन अंकित कराए जिसमें शपथपूर्वक अनावेदक का अतिक्रमण होना बताया। पटवारी रिपोर्ट से अतिक्रमण की पुष्टि की गई। अनावेदक को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश में कहा गया था लेकिन आवेदक ने नहीं हटाया।एसडीएम लश्कर नरेंद्रबाबू यादव का कहना है कि सिकंदर कंपू में गुरू डेवलपर्स के संचालकों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, इस मामले में मतगणना होते ही कार्रवाई की जाएगी। शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया है इसमें देरी नहीं होगी।