बिना भवन अधिकारी पात्रता रखने वाले सिटी प्लानर कैसे करेंगे भवन अनुज्ञा पर हस्ताक्षर?

ग्वालियर। नगर निगम अपने अजब गजब फैसलों और कार्यकलापों को लेकर सदैव बदनाम रहता है। अब ये मामला ही देख लिजिये जब सिटी प्लानर एपीएस जादौन भवन अधिकारी की पात्रता ही नहीं रखते तो भवन अनुज्ञा पर हस्ताक्षर कैसे करेंगे? नगर निगम में 400 मीटर से ऊपर एरिया की फाइलों पर निगमायुक्त की स्वीकृति के बाद भी टीएंडसीपी से पात्र भवन अधिकारी ही अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर जारी करते हैं, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना भवन अधिकारी की पात्रता रखने वाले सिटी प्लानर एपीएस जादौन पद के लिए निर्धारित 250 से 400 मीटर तक की फाइलों पर कैसे या किस अधिकार से अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या इन भवन अनुज्ञा पत्रों को न्यायालय या अन्य किसी स्थान पर नियमानुसार मान्यता दी जा सकेगी?

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निगमायुक्त संघप्रिय ने 25 अप्रैल को सिटी प्लानर के रूप में कार्य कर रहे पवन सिंघल की जगह कार्यपालन यंत्री एपीएस जादौन को भवन शाखा में एंट्री कराई है और उन्हें सिटी प्लानर के रूप में पदस्थ किया है, अपने रिटायरमेंट से 6 माह पहले आए नए सिटी प्लानर एपीएस जादौन ने बिल्डिंग परमिशनों को अनुमति देने व कमांड करने वाले पद पर आमद दर्ज करा दी है और काम करने की शुरूआत करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि सिटी प्लानर एपीएस जादौन की भवन अधिकारी पात्रता अनुमति पूर्व निगमायुक्त अनय द्विवेदी की अनुशंसा पर 2017 में निरस्त कर दी गई थी। जिसका पत्र 28 नवंबर 2017 निगम को प्राप्त हुआ था। टीएंडसीपी देता है अनुज्ञा हस्ताक्षर का अधिकार नगर निगम द्वारा जारी की जाने वाली बिल्डिंग परमिशन या भवन अनुज्ञा को जारी करने का अधिकार या भवन अधिकारी बनाने की पात्रता टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) भोपाल डायरेक्टर द्वारा दी जाती है और भवन अधिकारी की पात्रता होने पर ही निगम में सभी बिल्डिंग परमिशनों को भवन अधिकारी ही जारी करता है। निगम में प्रतिवर्ष लगभग 1200 बिल्डिंग परमिशन या भवन अनुज्ञा जारी की जाती है। जिसमें सिटी प्लानर के लिए निर्धारित एरिया 250 से 400 वर्ग मीटर की फाइलों पर भवन अधिकारी के रूप में सिटी प्लानर को खुद अनुज्ञा पत्र जारी करने होते हैं और साल भर में 150 से 200 अनुज्ञा पत्र सिटी प्लानर के हस्ताक्षर से जारी होते हैं।

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