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ग्वालियर। दमोह जिले में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम द्वारा किए गए ऑपरेशनों में सात लोगों की मौत के मामले ने प्रदेशभर के स्वास्थ्य तंत्र को हिला कर रख दिया है. इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में बिना पंजीयन चल रहे अस्पतालों और क्लीनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.
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ग्वालियर में पैथोलॉजी के बाद स्वस्थ्य महकमे ने कई नर्सिंग होम पर ऐक्शन लिया। यहां बगैर पंजीकरण का नवीनीकरण कराए संचालित किये जा रहे 60 नर्सिंग होम एक बार में साठ बंद करने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनमे से किसी ने भी अपने रजिस्ट्रेशन को रीन्यू नहीं करवाया था। प्रदेश मे संभवतः पहला मौका है जब एक साथ इतने अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई हो।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 और संशोधित विधेयक 2008 और 2021 में निहित अधिनियम के अंतर्गत रिजस्ट्रेशन का रीन्युअल हर तीन साल में किया जाना अनिवार्य है। जिस हेतु नियम, 1997 के उप नियम 6(1) अनुसार 31 मार्च के न्यूनतम एक माह पूर्व ऐसे समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन नर्सिंग होम पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना होता है। अधिनियम की धारा 3 अनुसार बिना वैद्य पंजीयन के नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जा सकता है।
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