उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद दाल बाजार में विवादित जमीन पर निर्माण कार्य जारी

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ग्वालियर। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा दाल बाजार में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर स्थगन दिए जाने के बावजूद लगातार निर्माण कर मार्केट बनाई जा रही है। याचिकाकर्ता मनीषा अग्रवाल पत्नी महेश अग्रवाल ने हरीबाबू शिवहरे पुत्र ग्यासीलाल शिवहरे के खिलाफ उच्च न्यायालय में एमपी 978 ध्2025 दायर कर निर्माण पर रोक लगाने की गुहार की थी। जिस पर न्यायालय ने छह मार्च को अपने आदेश में याचिकाकर्ता को संरक्षण देने निर्माण पर स्थगन आदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद चैधरी का बाड़ा, दाल बाजार के नुक्कड़ पर निर्माण जारी है। मनीषा ने इसकी शिकायत निगमायुक्त, जोन 13 के भवन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से की है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के जेडओ ने उनकी बंटवारे के विवाद की लिखित शिकायत पर दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई के बाद 6 दिसंबर 2024 को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया था। लेकिन निर्माणकर्ता न्यायालय एवं नगर निगम के आदेश का उल्लघन कर निर्माण कर रहे हैं जो अवमानना की श्रेणी में आता है।

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