
नवीनतम अपडेट्स के लिए bhaskarplus.com से जुड़े रहें!
ग्वालियर। बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लिए बगैर उप महाप्रबंधक सिविल नंदराम बिंजारे ने संचालन संधारण वृत्त मुरैना में कनिष्ठ यंत्री सिविल के पद पर जॉब ट्रेनी मनोज शर्मा की तैनाती कर दी है और तो और सिविल कार्यों के बिल पास करने के अधिकार सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी को हैं, लेकिन यह कार्य भी शर्मा धड़ल्ले से कर रहे हैं।
नवीनतम अपडेट्स के लिए bhaskarplus.com से जुड़े रहें!
जानकारी के मुताबिक उप महाप्रबंधक सिविल नंदराम बिंजारे ने 22 अप्रैल 2025 को आदेश जारी कर जॉब ट्रेनी मनोज शर्मा जो मुरैना में सहायक यंत्री के अधीन क्षेत्रीय भंडार गृह में पदस्थ थे, को संचालन संधारण वृत्त मुरैना, मोतीझील के अतिरिक्त मुख्यालय में कनिष्ठ यंत्री सिविल के रूप में पदस्थ कर दिया है। जबकि उन्हें कनिष्ठ यंत्री बनाए जाने के आदेश विद्युत वितरण कंपनी ने जारी नहीं किए हैं और न ही करंट चार्ज दिया है। उप महाप्रबंधक की कृपा बरसते ही श्री शर्मा द्वारा सिविल कार्यों के बिल मंजूर किए जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुरैना में गणेश पुरा का 9 लाख 17 हजार 744 रुपए का बिल पास किया है। जबकि वर्तमान में कंपनी के सिविल कार्यों में पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी सीएसआर मैन्युअल लागू है जिसके अनुसार बिल काटने का प्रभारी सहायक यंत्री स्तर का होना अनिवार्य है। लेकिन उप महाप्रबंधक सिविल से नजदीकी के कारण सारे नियम कायदे तोड़े जा रहे हैं। और तो और इसमें कंपनी की डीओपी कंडिका 4. 10 द्वितीय के अनुसार डीजीएम द्वारा ठेकेदारों के बिल पास करने के पूर्व प्रबंधक सिविल द्वारा माप पुस्तिका की प्रविष्टियों का सत्यापन आवश्यक है। यहां ताज्जुब यह है कि इन्हें जॉब ट्रेनी से कनिष्ठ यंत्री सिविल बनाने के आवेदन को कंपनी द्वारा दो बार निरस्त किया जा चुका है। उप महाप्रबंधक सिविल नंदराम बिंजारे का कहना है कि मनोज शर्मा के पास कनिष्ठ यंत्री का प्रभार है। इस दृष्टि से उनके द्वारा ठेकेदारों के देयकों का भुगतान करना गलत नहीं है।
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए bhaskarplus.com से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

