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ग्वालियर / शिवपुरी। ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच के बाद पिछोर एसडीएम ने भौंती में प्रदूषण फैलाने के साथ-साथ फसलों को नुकसान पहुंचा रहीं अवैध रूप से संचालित 11 मूंगफली मिल को बंद करने का आदेश एक माह पहले दिया था। दिलचस्प बात यह है कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का एक माह बाद भी अधिनस्थ अफसरों ने पालन नहीं किया है। सभी मूंगफली मिल अब भी चालू है। नायब तहसीलदार की सफाई यह है कि पुलिस फोर्स नहीं मिलने के कारण मिल बंद नहीं कराई गई है।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि मिल मालिकों ने कार्रवाई पर स्टे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई 19 मई को होना है। एक माह से कार्रवाई नहीं की गई है और अब भी अधिकारी मिल बंद कराने की बात कह रहे हैं साफ है कि मूंगफली मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबुझकर मिलों को बंद नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि भौंती निवासी उपेंद्र भार्गव ने नवंबर 2024 में पिछोर एसडीएम न्यायालय में भौंती में संचालित हो रहीं अवैध मूंगफली दाना मिलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें इन मूंगफली दाना मील के कारण न सिर्फ भौंती में प्रदूषण फैल रहा है बल्कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है एवं ग्रामीणजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जब प्रशासन ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उपेंद्र भार्गव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने एसडीएम पिछोर और प्रदूषण विभाग को आदेश जारी किए कि मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाए। उच्च न्यायालय के आदेश पर एसडीएम पिछौर ने मामले की जांच करवाई। एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने जांच के बाद आदेश दिए कि इस प्रकार के लघु उद्योग संचालित किये जाने से जनमानस के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एसडीएम ने 25 अप्रैल 2025 को आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से अनावेदकों द्वारा संचालित मूंगफली दाना मील प्लांट बंद किए जाएं।
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नायब तहसीलदार भौंती शुभम गर्ग का कहना है कि एसडीएम न्यायालय के आदेश के बाद विभिन्न व्यवस्ता के कारण पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाया, इस कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। मैंने टीआई भौंती को फोर्स उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा है। वहीं मिल संचालक मिलों को बंद करने के आदेश पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट गए हैं, वहां 19 तारीख लगी है। उस समय तक कार्रवाई न करने के एवज में अधिकारियों ने मिल मालिकों से सांठगांठ की है। यही कारण है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
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इन दाना मिलों को किया जाना है बंद
मां भगवती ट्रेडर्स सिरसौद पिछेर रोड़ भौंती, मां कैलादेवी ट्रेडर्स सिरसौद पिछोर रोड़ भौंती, अमरनाथ ट्रेडर्स महोवा रोड़ भौंती, दीपक ट्रेडर्स महोवा रोड भौंती, खुशी ट्रेडर्स भौंती, शिवा ट्रेडर्स महोवा रोड़ भौंती, वैष्णवी ट्रेडर्स महोवा रोड़ भौंती, हरिशंकर अशोक कुमार सिरसौद पिछखेर रोड भौंती, नंदनी ट्रेडर्स महोवा रोड़ भौंती, श्री कृष्णा एण्ड संस भयावन रोड़ भींती व गौरव गोयल निवासी सेंट्रल बैंक के पास भौंती।
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