अनुग्रह सहायता देने के मामले में गड़बड़झाला?

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ग्वालियर। संबल योजना के तहत दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि में भी गड़बड़झाला सामने आया है। इस योजना के तहत कुछ ऐसे लोगों को सहायता राशि दी गई, जो नियम के दायरे में नहीं आते हैं। नियम के हिसाब से दुर्घटना मृत्यु मामले अनुग्रह सहायता दावे के लिए आवेदन के साथ पुलिस की एफआईआर संलग्न होना चाहिए, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, जिनमें एफआईआर लेना भी जरूरी नहीं समझा गया। चयनित सात जिलों के 14 जनपद पंचायत एवं नगर निगम व नगर पालिका के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 1.72 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया गया है।

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सीएजी जांच के बाद सामने आया कि 86 प्रकरणों में दावा आवेदन के साथ पुलिस की एफआईआर ही उपलब्ध नहीं थी, इसके बाद भी प्रकरणों को दुर्घटना मृत्यु के रूप में दर्ज किया और प्रति प्रकरण चार लाख की दर से अनुग्रह सहायता स्वीकृत की तथा लाभार्थियों को 3.44 करोड़ संवितरित किए। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रकरणों को सामान्य मृत्यु मानते हुए अनुग्रह सहायता का लाभ दो लाख प्रति प्रकरण की दर से देय था । यही कारण है कि गड़बड़झाला कर अपने हित को ध्यान में रख 1.72 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। कैग की रिपोर्ट में उल्लेख है कि इस मामले से जब शासन को अवगत कराया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो प्रमुख सचिव श्रम विभाग ने संबंधित कलेक्टरों को संबंधितों के खिलाफ कार्रवाईएवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया था। इंदौर, नर्मदापुरम ग्वालियर, बड़वानी एवं देवास ने की गई कार्रवाई की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि शासन ने सूचना दी कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसके साथ ही प्रतिवेदन में अधिक भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई एवं वसूली का कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं दिया गया।

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