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ग्वालियर। जया आरोग्य अस्पताल परिसर में तंबाकू और गुटखा प्रतिबंध के नाम पर मरीजों के स्वजन से कथित तौर पर 50 से 300 रुपये तक की कथित वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का जुर्माना वसूलने के संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद कमलाराजा अस्पताल में मरीजों के स्वजन से राशि लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
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अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के स्वजन के पास यदि गुटखा या तंबाकू मिलता है तो उन्हें कर्मचारी रोक लेते हैं और कथित तौर पर जुर्माने के रूप में 50 से 300 रुपये तक की राशि जमा कराने के बाद ही आगे जाने दिया जाता है। राशि लेने के बाद उन्हें एक पर्ची भी दी जाती है, जिस पर आदेशकर्ता सहायक अधीक्षक केआरएच अंकित है। हैरानी की बात यह है कि जया आरोग्य अस्पताल समूह के 1000 बिस्तर अस्पताल में प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मी केवल गुटखा और तंबाकू बाहर रखवा लेते हैं। वहां किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाता। यही स्थिति ट्रामा सेंटर और अन्य विभागों में भी है, जहां तंबाकू पर प्रतिबंध तो लागू है, लेकिन जुर्माना वसूले जाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि पूरे जेएएच परिसर में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था लागू है, तो केवल कमलाराजा अस्पताल में ही जुर्माना किस आधार पर वसूला जा रहा है।
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लिखित आदेश नहीं, फिर जुर्माना कैसे?
अस्पताल प्रशासन ने ऐसा कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है, जिसमें मरीजों के स्वजन से तंबाकू या गुटखा मिलने पर जुर्माना वसूलने का प्रविधान किया हो। दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन भी इस तरह के निर्देश जारी किए जाने से इन्कार कर रहा है। इसके बावजूद केआरएच में हो रही जुर्माना प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।
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