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मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त कई विधि कॉलेजों की संबद्घता अब खतरे में आ सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरवड़े ने सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र भेजकर उनसे ऐसे कॉलेजों की जानकारी मांगी है, जहां एलएलबी और बीए एलएलबी के पाठ्यक्रम संकाय के रूप में संचालित हैं और जहां रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन का पालन नहीं हो रहा है।
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर जारी इस आदेश में विश्वविद्यालय प्रबंधन से सभी कॉलेजों की जानकारी एक सूची के रूप में भेजे जाने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के विधि महाविद्यालयों को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया समय-समय पर जानकारी मांगता है, खास तौर पर कॉलेजों का रुल्स ऑफ लीगल एजुकेशन के अनुरूप होना अनिवार्य होता है। इसके चलते अब विधि कॉलेज संचालकों को दोबारा से अपने कालेजों की संबंधित जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को देनी होगी। विधि कॉलेज संचालन के लिए रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन के अंतर्गत, किसी भी विधि कॉलेज को संचालित करने के लिए कुछ नियम और विनियम निर्धारित हैं। ये नियम मुख्य रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो भारत में कानूनी शिक्षा के विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
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