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हाईकोर्ट की युगल पीठ ने ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजने के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने निगम आयुक्त सहित 61 अधिकारी व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए उनके मूल विभाग में तत्काल प्रभाव से भेजने का आदेश जारी किया था।
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युगल पीठ ने कहा, अनिल कुमार दुबे, अतिरिक्त आयुक्त के आचरण के खिलाफ की गई टिप्पणियों के संबंध में राज्य को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में एक विवेकपूर्ण जांच की जाए। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और उसकी रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। सिंगल बैंच के आदेश के बाद 61 अधिकारी-कर्मचारियों ने कार्य बंद कर दिया था और आदेश के खिलाफ युगलपीठ में याचिका दायर की थी। इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडेकर तर्क दिया कि नगर निगम में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और अगर कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लाया गया तो निगम का पूरा कामकाज खतरे में पड़ जाएगा। अधिनियम 1956 की धारा 58(3) से (6) की ओर भी आकर्षित किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से नगर निगम में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को रिलीविंग की भी तैयारी कर ली थी। यदि स्टे नहीं मिलता तो शाम तक सभी अफसरों को निगम से रिलीव करते हुए उनके मूलविभाग भेजा जाता।
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इनकी प्रतिनियुक्ति की थी निरस्त..
नगर निगम आयुक्त संघप्रिय, अपर आयुक्त रजनी शुक्ला, विजय राज, मुनीश सिकरवार, अनिल कुमार दुबे, उपायुक्त अमर सत्य गुप्ता, दिनेश दीक्षित, सुनील कुमार चौहान,सीएचओ वैभव श्रीवास्तव, सहायक विधि अधिकारी भानु प्रताप सिंह तोमर, सहायक यंत्री शालिनी सिंह, एकाउंट ऑफिसर संतोष शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी पूजा महकाली, सहायक लेखा पाल रितु अग्रवाल।
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