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ग्वालियर| शहर में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 से 15 वर्ष पुराना है तो एक बार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख लें, क्योंकि हो सकता है आपका डाटा परिवहन विभाग की साइट पर अपलोड ही नहीं हुआ हो। यदि आप लाइसेंस को रिन्युअल कराने जाते है और डाटा ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं।
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परिवहन विभाग ने वर्ष-2021 में सभी व्यवस्थाएं ऑन लाइन कर दी थी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने अपना पुराना डाटा एनआईसी को अपडेट करने के लिए भेज दिया था। लेकिन कुछ पुराना डाटा ऐसा था, जिसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे परिवहन विभाग की साइट पर अपलोड नहीं हो सके। इसलिए अब पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आवेदक को नया लाइसेंस बनवाने के लिए करीब 1900 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वर्तमान में परिवहन विभाग की साइट पर कुछ ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि आवेदकों को कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं।
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