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दतिया में धारा-163 लागू, उप निर्वाचन के बीच प्रशासन सख्त

​दतिया| दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के माहौल के बीच प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अनुभाग दतिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। ​यह निर्णय 10 जुलाई 2026 की रात्रि झांसी-ग्वालियर हाईवे पर हुए चक्का जाम के मद्देनजर लिया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
​क्या रहेगा प्रतिबंधित?
​आदेश तत्काल प्रभाव (10 जुलाई, रात्रि 9 बजे) से लागू हो गए हैं, जिसके तहत मुख्य प्रतिबंध निम्नलिखित हैं:
​सभा और प्रदर्शन: बिना वैधानिक अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस या प्रदर्शन पर पूर्ण रोक।
​हथियार: लाठी, तलवार, चाकू, भाला या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध।
​सोशल मीडिया: भड़काऊ, आपत्तिजनक या शांति भंग करने वाली किसी भी सामग्री के प्रसारण/शेयर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई।
​समूह: सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक।
​ध्वनि प्रदूषण: बिना अनुमति लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित।
​कठोर कार्रवाई की चेतावनी
​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता, संपत्ति विरूपण अधिनियम और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
​किन्हें मिली छूट?
​यह आदेश पुलिस, सुरक्षा बलों, होमगार्ड, केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों और कानून द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन की अपील: शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने हेतु नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।
​यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।