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ग्वालियर| जिले के बिलौआ क्षेत्र में कृषि और निजी भूमि पर लगभग 250 फीट गहरा अवैध खनन कर करोड़ों रुपये का पत्थर (गिट्टी) निकालने का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले के उजागर होने के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने एक ‘संयुक्त जांच दल’ का गठन किया है, जो आधुनिक मशीनों से इस अवैध गड्ढे की सटीक गहराई और चौड़ाई का नाप लेगी।
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यह पूरा मामला मेसर्स राजेंद्र प्रसाद खंडेलवाल द्वारा ग्राम बिलौआ के सर्वे क्रमांक 3578/2/1, 3575/1/2 और 3570/1 (कुल रकबा 2.315 हेक्टेयर) पर पत्थर खनन की नई अनुमति मांगने से जुड़ा है। इसमें से एक सर्वे नंबर पूरी तरह कृषि भूमि है, जिस पर पहले से ही महीनों से अवैध रूप से 250 फीट तक खुदाई की जा चुकी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जमीन पर पर्यावरण मंजूरी के लिए लोक सुनवाई भी हो गई और खनिज विभाग के तकनीकी अधिकारी मौका मुआयना करके लौट भी आए। इसके बावजूद किसी भी अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में इस भारी-भरकम अवैध गड्ढे का जिक्र नहीं किया। यह अवैध उत्खनन इतना बड़ा है कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है।
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खनिज नियमों के तहत, इतने बड़े पैमाने पर किए गए अवैध उत्खनन के लिए दोषी क्रेशर संचालक पर रॉयल्टी का 30 गुना तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कलेक्टर द्वारा फाइलें तलब करने के बाद विभाग में हड़कंप है। संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर न सिर्फ खदान संचालक पर बल्कि गलत रिपोर्ट पेश करने वाले जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की संभावना है।
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