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ग्वालियर। ग्वालियर में ड्रग लाइसेंस की आड़ में दलालों का नेटवर्क बेहद सक्रिय है, जो नए मेडिकल स्टोर खोलने और थोक दवा व्यवसाय शुरू करने वाले कारोबारियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, लेकिन जटिल कागजी कार्रवाई और निरीक्षण के डर का फायदा उठाकर बिचैलियों ने अपना खेल शुरू कर दिया है।
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ग्वालियर में ड्रग (दवा) लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण में दलालों की भारी सक्रियता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में बिचैलिए लाइसेंस बनवाने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। इस खेल के कारण कई बार अयोग्य और बिना फार्मासिस्ट वाले मेडिकल स्टोर भी धड़ल्ले से संचालित हो जाते हैं। ग्वालियर में ड्रग लाइसेंस का काला सच ग्वालियर के दवा बाजारों में लाइसेंस दिलाने के नाम पर सक्रिय दलालों का नेटवर्क अवैध कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है। कलेक्ट्रेट स्थित औषधि विभाग में पदस्थ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से यह सिंडिकेट चलता है। आधिकारिक फीस के अलावा दलाल प्रत्येक मेडिकल या थोक लाइसेंस के लिए अवैध रूप से 20 से 30 हजार तक वसूलते हैं। पूर्व में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा चुका है। अनियमितताओं और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में विभाग के कई जिम्मेदार अधिकारियों (जैसे ड्रग इंस्पेक्टर) को शासन द्वारा निलंबित किया जा चुका है।
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ग्वालियर के औषधि विभाग में दलाल काफी सक्रिय है। कई बार अधिकारियों-कर्मचारियों और दलालों की मिलीभगत से रिश्वत लेकर बिना उचित दस्तावेजों और फार्मासिस्ट के भी लाइसेंस जारी या नवीनीकृत कर दिए जाते हैं। इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने समय-समय पर सख्त कदम उठाए हैं। रिश्वतखोरी के मामलों में लिप्त पाए जाने पर ड्रग इंस्पेक्टरों और विभागीय लिपिकों को सस्पेंड करने और रंगे हाथों गिरफ्तार करने जैसी बड़ी कार्रवाईयां भी हुई है। औषधि विभाग और पुलिस टीमों द्वारा शहर के ओल्ड कैंट, डबरा और सहकारी बाजार जैसे क्षेत्रों में अवैध दवा फैक्ट्री व प्रतिबंधित कफ सिरप रखने वालों पर छापेमारी की गई है। दोषियों को 7 साल तक की जेल की सजा भी सुनाई गई है।
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