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मुरैना। जिले में पदस्थ रहे एक डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले ने प्रशासनिक और सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है।
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पीड़िता, जो मुरैना की रहने वाली 32 वर्षीय युवती है, ने आरोप लगाया कि उसकी पहचान वर्ष 2025 की शुरुआत में फेसबुक के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर से हुई थी। उस समय वह सबलगढ़ में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे मुलाकातों तक पहुंच गई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। युवती का आरोप है कि अधिकारी ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे पर उसने संबंध बनाए, लेकिन बाद में आरोपी अपने वादे से मुकर गया। शिकायत में कहा गया है कि 30 मार्च 2025 को घूमाने के बहाने उसे मुरैना रेस्ट हाउस के पीछे ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद सरकारी आवास और ग्वालियर स्थित एक फ्लैट में भी कई बार उसका शारीरिक शोषण किया गया।
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मामले को और गंभीर बनाते हुए पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी अधिकारी ने शादी के बदले पांच करोड़ रुपये नकद देने और एक माह तक किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेजने जैसी आपत्तिजनक शर्तें रखीं। युवती ने दावा किया है कि उसके पास मोबाइल फोन में कुछ वीडियो और अन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं, जिन्हें जांच एजेंसियों को सौंपा जाएगा। पीड़िता के अनुसार, जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मरवाने की धमकी भी दी गई। इसके बाद युवती ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया।
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सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सोशल मीडिया से शुरू हुए रिश्तों, भरोसे और कथित विश्वासघात का एक चर्चित उदाहरण बनकर सामने आया है, जिस पर अब सभी की नजरें पुलिस जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
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