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ग्वालियर। अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुरानी छावनी और तिघरा थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में मंगलवार रात को कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि बिना अनुमति, एनओसी और ले-आउट स्वीकृति के कॉलोनियां विकसित कर प्लॉट बेचे जा रहे थे।
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पुलिस के अनुसार राहुल जैन पटवारी हल्का ग्राम जिगसोली तहसील कुलैथ के आवेदन पर कॉलोनाइजर नरेश पुत्र लाल सिंह किरार के खिलाफ तिघरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। नरेश किरार द्वारा ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम जिगसौली तहसील वृत कुलैथ के सर्वे क्रमांक 1172/1, 1172/2, 1174/1, 1174/2, 1175/1, 1175/2 भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। उन्होंने इस भूमि पर कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली। कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और नगर तथा ग्राम निवेश से ले-आउट स्वीकृत भी नहीं कराया। वे भू-खण्ड काट कर बेचे जा रहे थे। कई लोगों ने यहां अपने सपनों के घर के लिए प्लॉट भी खरीद लिए थे।
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दूसरे मामले में इन पर हुई एफआईआर
दूसरे मामले में पुरानी छावनी थाना पुलिस ने सत्यभान सिंह नरवरिया, अभिलाख सिंह नरवरिया, हरिकृष्णा प्रोपर्टीज प्रा.लि. के डायरेक्टर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर ग्राम सुसैरा की सर्वे नंबर भूमि सर्वे क. 870/2, 871/2, 872/1, 872/2/1, 872/2/2, 872/6, 872/7/1, 873, 874, 875/1, 875/2, 919, 920/1, 930, 931, 932, 944/1, 944/2 की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। बिना किसी अनुमति और स्वीकृति के प्लॉट काटकर बिक्री की जा रही थी। इसमें श्याम सुंदर सिंह निवासी मां वैष्णोपुरम एवी रोड बिरलानगर, तारादेवी निवासी भगत सिंह नगर भिंड रोड, प्राण सिंह निवासी प्रतापपुरा तहसील गोरमी जिला भिंड को भी आरोपी बनाया है।
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इस मामले में पुलिस ने बताया कि बिना परमिशन व एनओसी लिए और लोगों को विश्वास में लेकर अवैध तरीके से कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
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