‘स्क्रैप पॉलिसी’ लागू , 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन होंगे स्क्रैप

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ग्वालियर| शहर में 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए एक स्क्रैप सेंटर खोला गया है। वह भी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बिलौआ में। लोगों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने से क्या फायदे हैं इसकी जानकारी नहीं है। जिसके कारण लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

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देश में स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के पीछे उद्देश्य प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाना था। प्रदेश में पहले चरण में सरकारी वाहनों को हटाने की शुरुआत हुई है, इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले के कलेक्टर से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की जानकारी मांगी गई है। ग्वालियर में करीब 125 वाहनों की सूची तैयार हुई जिन वाहनों को स्क्रैप किया जाना है।

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शहर में करीब 8 लाख दो पहिया और चार पहिया वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। इनमें से करीब एक लाख वाहन ऐसे हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इन वाहनों ने न रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया है और न ही फिटनेस। यदि आपके वाहन को 15 साल पूरे हो गए हैं तो उसको पांच साल के लिए और पंजीयन कराया जा सकता है। इसके लिए आप बीमा कराना होगा। यदि पंजीयन समाप्त होने के एक महीने में दोबारा पंजीयन नहीं कराते हैं तो पेनल्टी देना होगी। हर महीने दो पहिया वाहन पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा। इसलिए ऐसे वाहन चालक जिनके रजिस्ट्रेशन 15 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं वे पेनल्टी शुल्क के कारण भी पंजीयन नहीं करा रहे हैं।

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