
ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त संघप्रिय गौतम की नगर निगम में आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध माना है। कोर्ट ने धारा-54 का उल्लेख करते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए है। साथ ही नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 61 कर्मचारियों को भी अपने मूल विभाग में भेजने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, नगर निगम आयुक्त के पद के लिए सरकार को आदेश में धारा 54 के तहत डेपुटेशन पर भेजने का आदेश जारी करना था, लेकिन यह नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इसी को आधार बनाया है। कोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सभी कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजने के लिए 15 दिन का समय दिया है।यह पूरा विवाद नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पशु चिकित्सक की नियुक्ति के बाद से उठा है। कोर्ट ने जिस धारा 54 का उल्लेख करते हुए आयुक्त संघप्रिय गौतम की नियुक्ति को अवैध बताया है, उससे पूरे प्रदेश के नगर निगम आयुक्तों को बदलने या नए सिरे से उनके नियुक्ति आदेश जारी करने के हालात पैदा हो गए हैं। हाल ही में नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पर पशु चिकित्सक डॉ. अनुज शर्मा को प्रतिनियुक्त देने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। डॉ. अनुराधा ने इस बात पर आपत्ति जताई थी और कोर्ट की शरण ली थी। सवाल उठाया गया कि डॉ. अनुज शर्मा पशु चिकित्सक होते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पर कैसे काम कर सकते हैं। इस पद पर एक MBBS डॉक्टर को ही नियुक्त किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे 61 कर्मचारियों की सूची को देखकर हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों से पूछा है कि वह अपना मूल विभाग छोड़कर नगर निगम में काम क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं। ऐसा क्या है कि जो उनके मूल विभाग में नहीं है। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय को नोटिस की तामीली की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा है कि निगम के एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार दुबे को इस मामले में झूठा शपथ पत्र देने के लिए दोषी पाया गया है। हालांकि, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का फैसला बाद में लिया जाएगा।
कोर्ट ने झाबुआ या आलीराजपुर तबादले के दिए आदेश
हाईकोर्ट ने डॉ. अनुज शर्मा को हटाने के आदेश देने के बाद शासन से कहा है कि वह डॉ. अनुज शर्मा का तबादला प्रदेश के झाबुआ या अलीराजपुर जिलों में करें, जिससे वहां के पशु चिकित्सालयों को उनकी सेवा का लाभ मिल सके। इससे उनका और पशुओं का भला होगा।

