
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। यही नहीं, नई नीति के तहत POS मशीन के बिना शराब बिक्री करने पर दुकान संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि, इस आबकारी नीति को राज्य में 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दिया जाएगा।
धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरे जगह पर दुकान खोलने का फैसला लिया गया है। बंद हो चुकी दुकानों की भरपाई के लिए शराब अब महंगी हो जाएगी। 19 पवित्र शहरों और गांव में 1 अप्रैल से शराब की दुकान बंद होगी। ई-गारंटी के तहत साइबर ट्रेजरी चालान बैंक खातों में जमा की जाएगी। आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश में 20 साल में 37 फीसद शराब की दुकानों में बढ़ोतरी हुई है। रेस्टोरेंट और बार में भी जगह बढ़ाने के लिए अब अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। POS मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए लिया गया है। इससे सरकारी टैक्स में चोरी भी रोकी जा सकेगी। साथ ही, ये भी पता चलेगा कि, किस दुकान से कितनी शराब बिक्री हो रही है। ये पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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