
ग्वालियर. चिटफंड कंपनी की कुर्क की गई जमीन की रजिस्ट्री करने पर कलेक्टर ने उप पंजीयक मानवेंद्र सिंह भदौरिया को निलंबित कर दिया। इस मामले में कलेक्टर रुचिका चौहान ने उन्हें 6 नवंबर को नोटिस जारी किया था। इसका . उत्तर भदौरिया ने 11 नवंबर को दिया। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो रजिस्ट्री की है वह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में विधि अनुसार की है। कलेक्टर ने इस उत्तर से संतुष्ट न होने पर उप पंजीयक को निलंबित किया है। कलेक्टर कार्यालय के मुताबिक ग्राम खेरियामोदी में चिटफंड कंपनी परिवार एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की छह सर्वे नंबरों की जमीन को डायवर्सन फीस जमा न करने पर कुर्क किया गया था। तहसीलदार न्यायालय ने इसकी प्रविष्टि जमीन के खसरा रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में भी अंकित की। इसके बाद भी उप पंजीयक मानवेंद्र सिंह ने मार्च 2024 में रजिस्ट्री कर दी। कलेक्टर ने माना कि खसरे की अनदेखी, शासन के नियम व निर्देशों के विपरीत विक्रय पत्र संपादित कर उप पंजीयक ने अपने पदीय दायित्वों के प्रति विपरीत काम किया। इससे शासन को वित्तीय हानि भी हुई। इसी आधार पर उप पंजीयक को नोटिस जारी हुआ। भदौरिया ने नोटिस का जो उत्तर दिया उसे कलेक्टर ने समाधानकारक न मानते हुए उन्हें निलंबित करने का आदेश गुरुवार को जारी किया। निलंबन अवधि में उप पंजीयक भदौरिया का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय रखा गया है।
चिटफंडी की कुर्क भूमि की रजिस्ट्री करने पर उप पंजीयक निलंबित

