ग्वालियर में आर्म्स नियमों का उल्लंघन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक शस्त्र करना होगा सरेंडर
गुना से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर दो राइफल और एक पिस्टल है, लेकिन उन्हें एक शस्त्र सरेंडर करना होगा. नए नियम के तहत एक व्यक्ति अधिकतम दो हथियार ही रख सकता है, जिनके पास दो से अधिक शस्त्र है, उन्हें सरेंडर करना होगा. बता दें ग्वालियर में 50 शस्त्र लाइसेंसधारी…

