उप पंजीयकों को नोटिस जारी, पूछा कि प्रतिबंध के बाद रजिस्ट्री किस आधार पर की


जिला पंजीयक अशोक शर्मा ने भाटखेड़ी की रजिस्ट्री करने के मामले में उप पंजीयकों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने पूछा है कि प्रतिबंध के बाद रजिस्ट्री किस आधार पर की है। तीन उप पंजीयकों ने 18 रजिस्ट्री की है। इससे जीडीए की ग्राम निवेश योजना क्रमांक-6 में कानूनी पेचीदगी पैदा कर दी है। साथ ही यहां कटने वाली कॉलोनी में 18 से 30 मीटर चौड़ी सडक़ नहीं मिलेगी।
दरअसल जीडीए ने शहर में तीन योजनाएं प्रस्तावित की है। नगर विकास योजना क्रमांक-4, 5, 6 प्रस्तावित की हैं। योजना क्रमांक 4 एयरपोर्ट से साडा लिंक रोड, योजना क्रमांक 5 सिरोल तिराहे से झांसी वायपास, योजना क्रमांक-6 भाटखेड़ी से रमौआ बांध तक प्रस्तावित है। नए मास्टर प्लान के अनुसार सडक़ों का विकास किया जाना है। शासन ने इन योजनाओं को फिर से परीक्षण के लिए ग्वालियर विकास प्राधिकरण को भेजा है। जुलाई, अगस्त में भी प्रतिबंधित क्षेत्र में रजिस्ट्री की है।

1- पंजीयन आईडी क्रमांक- आर 01052500486902 पर दस्तावेज 1 मई 2025 को रजिस्टर्ड हुआ। कोक सिंह गुर्जर ने दिनेश गुर्जर को भूखंड बेचा। उप पंजीयक पारितोष कुमार ने रजिस्ट्री की।
2- पंजीयन आईडी क्रमांक -आर 24072501081685 पर 29 जुलाई 2025 को दस्तावेज रजिस्टर्ड हुआ। कोक सिंह गुर्जर से अर्पिता सिंह ने भूखंड खरीदा। प्रभारी उप पंजीयक निधी जादौन ने रजिस्ट्री संपादित की।
3- पंजीयन आईडी क्रमांक-आर 05062500749787 पर 5 जून 2025 को दस्तावेज रजिस्टर्ड हुआ। कोक सिंह गुर्जर ने रेखा ठाकुर को भूखंड की रजिस्ट्री की। उप पंजीयक अर्चना दिनकर रजिस्ट्री की।