
ग्वालियर। प्रदेश में परिवहन विभाग की बदनामी का कारण बनीं परिवहन चौकियों को बंद करने के बाद अब रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट शुरू किए जा रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश के परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया, जिसमें नई व्यवस्था के तहत दिशा निर्देश भी शामिल किए गए हैं। यह चेकिंग प्वाइंट पूर्व में संचालित बार्डर चेकपोस्ट वाले मार्गों पर ही संचालित किए जाएंगे।
आयुक्त ने प्वाइंट के संचालन के लिए 21 बिंदु एसओपी में आदेशित किए हैं जिनका पालन अधिकारियों को करना होगा। मध्यप्रदेश में वाहन ओवरलोडिंग चेक करने एवं मोटर मोटरयान अधिनियम एवं नियर्मो में उल्लेखित प्रविधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर वर्ष 1985 से वर्ष 2010 तक कुल 40 स्थायी और सात अस्थायी चेकपोस्टों की स्थापना की गई थी। इनमें से वर्तमान में 19 इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड चेकपोस्ट व 21 मानवीय रूप से संचालित चेकपोस्ट कुल 40 परिवहन चेकपोस्ट संचालित थे। लगातार शिकायतों व बदनामी के बाद शासन द्वारा एक जुलाई 2024 से प्रदेश के समस्त परिवहन चेकपोस्टों का संचालन बंद करने का आदेश जारी किया।
इस एसओपी के तहत होगा चेक प्वाइंट का संचालन-
रोड सेफ्टी एंड इनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट के प्रभारी अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य में प्रवेश करने वाले अवैध संचालित वाहनों की जांच करेंगे। उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम व नियम 1991 के तहत कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार मोटरयान कर एवं शमन शुल्क वसूली की कार्रवाई करेंगे।
अवैध संचालित वाहनों तथा बकाया मोटरयान कर वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 व इसके अंतर्गत बने नियमों के उल्लंघन में संचालित वाहनों पर कार्रवाई होगी।
एक जुलाई 2024 के पूर्व परिवहन जांच चौकियों पर पदस्थ प्रभारी व अधीनस्थ प्रवर्तन अमला, उपलब्ध कराये गए होमगार्ड के साथ, शिफ्ट वार वर्दी में आगामी आदेश तक संबंधित मार्गों पर नवीन संचालित चेक प्वाइंटों पर कार्य करेगा।
यदि किसी वाहन का तौल कराया जाना आवश्यक हो तो चेक प्वाइंट से निकटतम तौल कांटे का उपयोग किया जाएगा, इसके लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध तौल कांटे का भी उपयोग किया जा सकता है।
यदि किसी ओवरलोड वाहन का अतिरिक्त भार अनलोड कराना हो तो ऐसे अनलोड किए गए माल को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए वाहन चालक द्वार चयनित निकटतम स्थान या इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर उपलब्ध गोडाउन का उपयोग किया जा सकता है।
वाहन को जब्त करना आवश्यक हो तो इसके लिए किसी नजदीकी सुरक्षित स्थान यथा पुलिस थाना, परिवहन कार्यालय परिसर अथवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध वाहन डिटेशन एरिया का उपयोग किया जा सकता है।
चेक प्वाइंट पर कार्यरत स्टाफ अपनी आफ-ड्यूटी के दौरान विश्राम के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उपलब्ध भवन का उपयोग कर सकते हैं।
बाडी वोर्न कैमरे उपलब्ध होने पर चेक पॉइंट पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान बोडी वोर्न कैमरे धारण करना अनिवार्य होगा।
ई-चालान के लिए पीओएस मशीन उपलब्ध होने पर यथासंभव चालान पीओएस मशीन द्वारा ही जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

