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ग्वालियर। एएस मोटर्स पड़ाव के संचालक संजय गर्ग के अग्रिम जमानत आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ फरियादी दीपक चैहान द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को झांसी रोड थाना में धारा 109,191 (2) (3),296 एवं 190 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि बरौआ पिछोर में संजय गर्ग ने अपने साथियों के साथ उनके और परिजनों के साथ बंदूक, लाठी डंडे एवं अन्य हथियारों से हमला बोला। कट्टे से चलाई गोली से वह घायल हो गए। इस पर संजय सहित विनायक गर्ग सौमित्र आचार्य, सचिन कुमार, मुरारी शर्मा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
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श्री गर्ग की ओर से नवम अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कहा गया कि सौमित्र आचार्य एवं सचिन कुमार को उच्च न्यायालय से जमानत दे दी गई है। उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा बरौआ पिछोर में एनकोर असेट्स से एक करोड़ अस्सी लाख रुपए में नीलामी में जमीन खरीदी गई थी। वह उसी का कब्जा लेने गए थे लेकिन चैहान परिवार से कोई विवाद नहीं हुआ। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद संजय गर्ग के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। उसमें यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ पड़ाव थाना में पहले से दो प्रकरण दर्ज है।
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