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ग्वालियर। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार द्वारा दोपहिया वाहनों से 15 के बजाय 20 वसूलने का मामला एक गंभीर और पुराना मुद्दा है। उत्तर मध्य रेलवे के नियमों के अनुसार, प्लेटफॉर्म 1 और 4 की सामान्य पार्किंग में 24 घंटे के लिए दोपहिया वाहन का आधिकारिक शुल्क 15 ही तय किया गया है। इसके बावजूद, ठेकेदारों द्वारा यात्रियों की मजबूरी और जल्दबाजी का फायदा उठाकर अतिरिक्त रूपये वसूले जा रहे हैं।
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इस अवैध वसूली का तरीका जल्दबाजी का फायदा उठाना है। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में होने के कारण अधिकांश यात्री 5 के लिए बहस नहीं करते, जिसका फायदा पार्किंग कर्मचारी उठाते हैं। नियमानुसार पार्किंग स्थल पर रेट बोर्ड साफ दिखना चाहिए, लेकिन कर्मचारी अक्सर इसे छिपा देते हैं या ऐसी जगह लगाते हैं जहां नजर न पड़े। कर्मचारी अक्सर कंप्यूटर से जेनरेट होने वाली आधिकारिक रसीद नहीं देते हैं। मांगने पर हाथ से लिखी (मैनुअल) पर्ची थमा देते हैं, जिस पर राशि नहीं लिखी होती।यदि कोई जागरूक नागरिक तय शुल्क देने की बात करता है, तो पार्किंग स्टाफ अक्सर विवाद और बदतमीजी पर उतर आता है।
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- दोपहिया वाहन (24 घंटे के लिए): ₹15
- चार पहिया वाहन (24 घंटे के लिए): ₹25
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