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सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर के उस कथित सेक्स सीडी कांड मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है। दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अश्लील सीडी कांड में चल रहे केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि अश्लील सीडी कांड में रिंकू खनूजा की खुदकुशी के बाद सीबीआई ने अप्रत्यक्ष तौर पर जांच में तेजी नहीं दिखाई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका में कैलाश मुरारका और चार अन्य लोगों को पक्षकार बनाया है।
क्या है पूरा मामला?
27 अक्टूबर 2017 को एक कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का नाम सामने आया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं पर कथित सेक्स सीडी बांटने का आरोप लगाया था। सीडी कांड में आरोपी विनोद वर्मा के साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मामले में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी।
वहीं मामले को तूल पकड़ता देख राज्य सरकान ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने मामले में भाजपा और कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की थी। इस बीचे सेक्स सीडीकांड से जुड़े रिंकू खनूजा की मौत के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया था।