होटल रमाया के मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश
ग्वालियर. नियम विरूद्ध तरीके से होटल चलाने के मामले में न्यायाधीश देवराज कवड़े ने होटल रमाया के मालिक रामनिवास शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। सोमवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उपयंत्री महेश कुमार साल्वे, जसवंत लकड़ा और आरके शर्मा ने बयान दर्ज कराये। इसमें बताया कि होटल रमाया में आवासीय गतिविधि संचालित करने की अनुमति लेकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके आधार पर न्यायालय ने होटल संचालक को मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36, 37 के उल्लंघन दोषीमानते हुए प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया । व्यवसायिक गतिविधियों…
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ग्वालियर. नियम विरूद्ध तरीके से होटल चलाने के मामले में न्यायाधीश देवराज कवड़े ने होटल रमाया के मालिक रामनिवास शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। सोमवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उपयंत्री महेश कुमार साल्वे, जसवंत लकड़ा और आरके शर्मा ने बयान दर्ज कराये। इसमें बताया कि होटल रमाया में आवासीय गतिविधि संचालित करने की अनुमति लेकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके आधार पर न्यायालय ने होटल संचालक को मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36, 37 के उल्लंघन दोषीमानते हुए प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया । व्यवसायिक गतिविधियों का आरोप साबित होने पर 6 माह की सजा 25 हजार रूपये का जुर्माना करने के प्रावधान हैं।
शासकीय अभिभाषक बृजमोहन श्रीवास्तव नेबताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक वीके र्श्मा को एक शिकायती आवेदन मिला था। आवेदन की जांच का जिम्मा उपयंत्री साल्वे व अन्य को सौंपा गया। इसमें आरोप सही पाये गये कि होटल प्रबंधन की ओर से सहायक आबकारी आयुक्त रविन्द्र मानिकपुरी को आवेदन भी दिया गया, जिसमें होटल बार स्वीकृत करने कीमांग की गयी।
ठसके बाद संयुक्त संचालक श्री शर्मा ने 23 जनवरी 2019 को होटल के मालिक रामनिवास शर्मा के विरूद्ध परिवाद दायर किया। इस मामले में न्यायालय में सोमवार को समन भी जारी कर दिया गया है।
होटल रमाया के मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश
ग्वालियर. नियम विरूद्ध तरीके से होटल चलाने के मामले में न्यायाधीश देवराज कवड़े ने होटल रमाया के मालिक रामनिवास शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। सोमवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उपयंत्री महेश कुमार साल्वे, जसवंत लकड़ा और आरके शर्मा ने बयान दर्ज कराये। इसमें बताया कि होटल रमाया में आवासीय गतिविधि संचालित करने की अनुमति लेकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके आधार पर न्यायालय ने होटल संचालक को मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36, 37 के उल्लंघन दोषीमानते हुए प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया । व्यवसायिक गतिविधियों…
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