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भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा दो पूर्व साडा सीईओ, 3 कार्यपालन यंत्री समेत 6 लोगों पर

ग्वालियर. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) में मोतीझील से तिघरा तक बनाई गयी 6 लाइन रोड एवं पुरानी 3 लेन सड़क की मरम्मत में हुए 78 लाख से अधिक के घोटाले में आरोपी तत्तकालीन कार्यपालन यंत्री डीडी मिश्रा, तत्कालीन सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री माथुर, तत्कालीन यंत्री जीएन सिंह तत्कालीन उपयंत्री एसके श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण यंत्री उमाशंकर मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री अनिलसिंह चौहान, तत्कालीन सीईओ वीके शर्मा तथा तत्कालीन उपयंत्री अजीत जैन के खिलाफ नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्त्ता राकेश सिंह कुशवाह ने शिकायत कीथी जिस पर…

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ग्वालियर. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) में मोतीझील से तिघरा तक बनाई गयी 6 लाइन रोड एवं पुरानी 3 लेन सड़क की मरम्मत में हुए 78 लाख से अधिक के घोटाले में आरोपी तत्तकालीन कार्यपालन यंत्री डीडी मिश्रा, तत्कालीन सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री माथुर, तत्कालीन यंत्री जीएन सिंह तत्कालीन उपयंत्री एसके श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण यंत्री उमाशंकर मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री अनिलसिंह चौहान, तत्कालीन सीईओ वीके शर्मा तथा तत्कालीन उपयंत्री अजीत जैन के खिलाफ नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी हैं।
इन अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्त्ता राकेश सिंह कुशवाह ने शिकायत कीथी जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने सभी खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तथा आईपीसी की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया हैं। लोकायुक्त पुलिस ने इन अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी और बाद में विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार अधिनियम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस की क्लीन चिट को खारिज करते हुए आरोपियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। इस मामले में डीडी मिश्रा, जीएनसिंह, सुरेन्द्र श्रीवास्तव, आदित्य सिंह तोमर तथा एक अन्य अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की गयी थी। हाल ही में हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच में 5 आरोपियों की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मामला हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।
क्या है पूरा मामला
जिस समय साड़ा में सड़क निर्माण को लेकर यह घोटाला हुआ उस वक्त सभी आरोपीगण साड़ा में तैनात रहें। आरोपियों द्वारा ठेकेदार को 53 लाख रूपये की जो अधिक राशि भुगतान की गयी थी और वह वसूल की गयी। इस मामले में विभाग द्वारा वीके शर्मा, यूएस मिश्रा, अनिलसिंह चौहान, अजीत कुमार जैन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी थी। साडा में मोतीझील से तिघरा तक बनाई गयी 6 लाइन रोड और पुरानी सड़क के मरम्मत के लिये 6 करोड़ 28 लाख रूपये का एस्टीमेट तैयार कर टेण्डर कॉल किये गये थे। मैैसर्स सर्च प्रेस्टीजियस स्कोर्स प्रायवेट लिमिटेड ग्वालियर को यह ठेका दिया गया था। ठेकेदार ने अधिकारियों के साथ मिली भगत करते हुए 4 गुना ज्यादा राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया था। इस प्रकरण आरोपियों ने शासन को क्षति पहुंचाई। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य को देख संज्ञान लिये जाने के अभियोजन स्वीकृति दिये जाने के निर्देश लोकायुक्त पुलिस को दिये थे जिस पर सभी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दे दी गयी थी। इस मामले में साड़ा के पूर्व अध्यक्ष जयसिंह कुशवाह एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ भी चालान पेश हो चुका हैं।

ग्वालियर. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) में मोतीझील से तिघरा तक बनाई गयी 6 लाइन रोड एवं पुरानी 3 लेन सड़क की मरम्मत में हुए 78 लाख से अधिक के घोटाले में आरोपी तत्तकालीन कार्यपालन यंत्री डीडी मिश्रा, तत्कालीन सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री माथुर, तत्कालीन यंत्री जीएन सिंह तत्कालीन उपयंत्री एसके श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण यंत्री उमाशंकर मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री अनिलसिंह चौहान, तत्कालीन सीईओ वीके शर्मा तथा तत्कालीन उपयंत्री अजीत जैन के खिलाफ नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्त्ता राकेश सिंह कुशवाह ने शिकायत कीथी जिस पर…

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