ग्वालियर में इस प्रकार रहेगी छूट और प्रतिबंध, ये पढ़िये
ग्वालियर। 19 दिनों के लाॅकडाउन 2.0 में अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी छूट के स्पष्टीकरण के आदेश के बाद अब ग्वालियर में इस बात की उहापोह बनी हुई थी कि किस किस की दुकानें खुलेंगी और किस किस की बंद रहेंगी। शनिवार देर सायं प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि ग्वालियर में 26 अप्रैल को लागू धारा 144 के आदेश के तहत विशेष छूट और प्रतिबंध इस प्रकार रहेगा -
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ग्वालियर। 19 दिनों के लाॅकडाउन 2.0 में अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी छूट के स्पष्टीकरण के आदेश के बाद अब ग्वालियर में इस बात की उहापोह बनी हुई थी कि किस किस की दुकानें खुलेंगी और किस किस की बंद रहेंगी। शनिवार देर सायं प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि ग्वालियर में 26 अप्रैल को लागू धारा 144 के आदेश के तहत विशेष छूट और प्रतिबंध इस प्रकार रहेगा –
ग्वालियर में इस प्रकार रहेगी छूट और प्रतिबंध, ये पढ़िये
ग्वालियर। 19 दिनों के लाॅकडाउन 2.0 में अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी छूट के स्पष्टीकरण के आदेश के बाद अब ग्वालियर में इस बात की उहापोह बनी हुई थी कि किस किस की दुकानें खुलेंगी और किस किस की बंद रहेंगी। शनिवार देर सायं प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि ग्वालियर में 26 अप्रैल को लागू धारा 144 के आदेश के तहत विशेष छूट और प्रतिबंध इस प्रकार रहेगा -
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