सराफा कारोबारी दीपक रैनवाल व संजय रैनवाल की जमानत याचिका खारिज
ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सराफा कारोबारी दीपक रैनवाल व संजय रैनवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तर्क दिया कि केस की परिस्थिति को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अतुल अग्रवाल ने अप्रैल 2019 में दीपक व संजय के खिलाफ हुजरात कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। उसकी ओर से तर्क दिया गया था कि वह जनवरी 2019 में रैनवाल ज्वैलर्स पर कुछ गहने खरीदने व बनवाने गए थे। इस दौरान उन्होंने दस लाख का चेक दिया था, उसके बाद रैनवाल ज्वैलर्स के संचालक गायब हो…
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ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सराफा कारोबारी दीपक रैनवाल व संजय रैनवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तर्क दिया कि केस की परिस्थिति को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
अतुल अग्रवाल ने अप्रैल 2019 में दीपक व संजय के खिलाफ हुजरात कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। उसकी ओर से तर्क दिया गया था कि वह जनवरी 2019 में रैनवाल ज्वैलर्स पर कुछ गहने खरीदने व बनवाने गए थे। इस दौरान उन्होंने दस लाख का चेक दिया था, उसके बाद रैनवाल ज्वैलर्स के संचालक गायब हो गए और मोबाइल भी बंद कर लिया। जब उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ तो थाने में केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
सराफा कारोबारी दीपक रैनवाल व संजय रैनवाल की जमानत याचिका खारिज
ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सराफा कारोबारी दीपक रैनवाल व संजय रैनवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तर्क दिया कि केस की परिस्थिति को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अतुल अग्रवाल ने अप्रैल 2019 में दीपक व संजय के खिलाफ हुजरात कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। उसकी ओर से तर्क दिया गया था कि वह जनवरी 2019 में रैनवाल ज्वैलर्स पर कुछ गहने खरीदने व बनवाने गए थे। इस दौरान उन्होंने दस लाख का चेक दिया था, उसके बाद रैनवाल ज्वैलर्स के संचालक गायब हो…
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